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250 करोड़ छात्रवृत्ति घोटाला: हाईकोर्ट ने CBI से मांगी ताजा स्टेटस रिपोर्ट, 20 अगस्त को अगली सुनवाई

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शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुचर्चित 250 करोड़ रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले की जांच को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बी.सी. नेगी की खंडपीठ ने सीबीआई से जांच की वर्तमान स्थिति, दायर की गई चार्जशीटों की संख्या और अन्य आवश्यक विवरण रिपोर्ट में शामिल करने को कहा है।


सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि छात्रवृत्ति घोटाले की जांच पूरी कर ली गई है और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है। इसके बाद हाईकोर्ट ने विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को निर्धारित की है।


सीबीआई की जांच में सामने आया है कि छात्रवृत्ति की राशि में बड़े पैमाने पर हेराफेरी के लिए शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों और निजी शिक्षण संस्थानों का संगठित नेटवर्क सक्रिय था। जांच एजेंसी के अनुसार, निजी संस्थानों को छात्रवृत्ति जारी करने के बदले विभागीय अधिकारियों द्वारा 10 प्रतिशत तक कमीशन लिया जाता था।


जांच में यह भी खुलासा हुआ कि कथित तौर पर कमीशन के लेन-देन के लिए होटलों का इस्तेमाल किया जाता था, जहां छात्रवृत्ति स्वीकृत कराने के एवज में निजी संस्थानों के प्रतिनिधि अधिकारियों को भुगतान करते थे।


सीबीआई की पड़ताल में यह भी सामने आया कि छात्रवृत्ति स्वीकृति से जुड़ी फाइलों को शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचने से पहले ही निचले स्तर पर निपटा दिया जाता था। कई मामलों में अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी अपने स्तर पर ही फाइलों को मार्क कर प्रक्रिया पूरी कर देते थे।


इसके अलावा जांच में यह भी पाया गया कि निर्धारित सरकारी व्यवस्था के विपरीत निजी ई-मेल आईडी का उपयोग कर छात्रवृत्ति से जुड़े कार्यों को अंजाम दिया जाता था, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।


हाईकोर्ट अब सीबीआई की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर मामले की अगली सुनवाई में जांच की प्रगति और आगे की कार्रवाई पर विचार करेगा।