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शिमला के 10 संवेदनशील स्थानों पर धरना-प्रदर्शन और रैलियों पर रोक, 30 सितंबर तक लागू रहेंगे आदेश

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डीसी अनुपम कश्यप ने जारी किए आदेश, सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए लेनी होगी पूर्व अनुमति

शिमला। शहर में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा-6 के तहत आदेश जारी कर शहर के 10 चिन्हित स्थानों पर सार्वजनिक बैठक, धरना-प्रदर्शन, जुलूस और रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर, 2026 तक प्रभावी रहेंगे।


आदेशों के तहत छोटा शिमला से रिज एवं कैनेडी हाउस, रेंडेजवॉयस रेस्तरां से रिवोली सिनेमा, स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी मंदिर, छोटा शिमला गुरुद्वारा से लिंक रोड, छोटा शिमला चौक से लोक भवन व ओक ओवर, गुरुद्वारा से सट्टी सीढ़ियां और कसुम्पटी मार्ग, कार्ट रोड से मजीठा हाउस लिंक रोड, एजी कार्यालय से कार्ट रोड, सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय से चौड़ा मैदान तथा उपायुक्त कार्यालय के ऊपर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर निर्धारित क्षेत्र में सार्वजनिक सभाएं, जुलूस, रैलियां, प्रदर्शन, नारेबाजी, बैंड बजाने और हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सकने वाली वस्तुएं ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।


हालांकि, यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सैन्य कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।